New Rules From 1 November: आने वाले 1 नवंबर से पूरे देश में कहीं बड़े नियम लागू होंगे जिससे एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर रेलवे टिकट, क्रेडिट कार्ड और म्युचुअल फंड से जुड़े नियमों को बदल जाएगा।
नवंबर के महीने को शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं और इसी के साथ देश में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं जो आम जनता के जीवन और उनकी जेब पर असर डाल सकते हैं। रेलवे, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, गैस सिलेंडर और टेलीकॉम समेत कई क्षेत्रों में नए नियम लागू होंगे। इन बदलावों के पीछे सरकार और अन्य नियामक एजेंसियों का उद्देश्य आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और अनियमितताओं को रोकना है। 1 नवंबर से लागू होने वाले इन प्रमुख बदलावों के बारे में विस्तार से आज इस आर्टिकल में विस्तार से जानेंगे।
1. एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। दिवाली के बाद घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना है। अक्टूबर में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी जबकि घरेलू एलपीजी की कीमतें स्थिर रहीं। उम्मीद है कि 1 नवंबर को घरेलू सिलेंडर की कीमतों में राहत मिल सकती है।
2. बदलेंगे क्रेडिट कार्ड के नियम
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और HDFC बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में संशोधन किया है। 1 नवंबर से SBI के अन-सिक्यॉर्ड क्रेडिट कार्ड पर 3.75% का मासिक फाइनेंस शुल्क लगेगा हालांकि यह शुल्क डिफेंस और गैलेंट्री कार्डों पर लागू नहीं होगा। साथ ही, 50,000 रुपये से ज्यादा के यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1% का अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने यूटिलिटी और टेलीकॉम बिलों पर रिवॉर्ड पॉइंट्स की लिमिट को भी 2000 पॉइंट्स प्रति माह तक सीमित कर दिया है।
3. रेलवे टिकट बुकिंग में बड़े बदलाव
आईआरसीटीसी ने ट्रेन टिकट बुकिंग की नियमावली में बदलाव किया है। 1 नवंबर से अब यात्री यात्रा की तारीख से केवल 60 दिन पहले ही ट्रेन टिकट का रिजर्वेशन कर सकेंगे। पहले यह अवधि 120 दिन थी। यह नियम सभी श्रेणियों के टिकटों पर लागू होगा। हालांकि विदेशी पर्यटकों के लिए बुकिंग की अवधि 365 दिन की ही रहेगी।
4. टेलीकॉम क्षेत्र में स्पैम कॉल्स और मैसेज पर सख्ती
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पैम कॉल्स और मैसेज पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। 1 नवंबर से टेलीमार्केटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अनचाहे कॉल्स और मैसेज पर रोक लगाने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों को स्पैम फिल्टरिंग सिस्टम लगाना होगा जिससे ग्राहकों को राहत मिलेगी।
5. म्यूचुअल फंड में इनसाइडर ट्रेडिंग पर नए नियम
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए 1 नवंबर से नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के फंड में 15 लाख रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन की जानकारी अनुपालन अधिकारी को देनी होगी। यह नियम कंपनी के नॉमिनी व्यक्तियों और उनके करीबी रिश्तेदारों के लिए लागू होगा और जानकारी देने के लिए 2 दिन का समय निर्धारित किया गया है।
6. बैंक लॉकर और UPI पेमेंट के नए नियम
नए नियमों के तहत UPI ट्रांजेक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। मर्चेंट पेमेंट के लिए अलग से 2 लाख रुपये की लिमिट तय की गई है। UPI Lite के जरिए अब 500 रुपये तक का ऑफलाइन लेनदेन भी किया जा सकेगा। इसके अलावा बैंक लॉकर में भी बदलाव किए गए हैं। अब बैंकों को अपने लॉकर रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाना होगा और ग्राहकों के साथ नया अनुबंध करना अनिवार्य होगा। लॉकर की सामग्री के लिए बीमा कराना भी जरूरी कर दिया गया है।
7. पैन-आधार लिंक और डिजिटल रुपया (CBDC) से जुड़े नए नियम
1 नवंबर से पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। पैन-आधार लिंक न होने पर 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा और पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। इसके साथ ही बैंक खाता खोलने या बड़े वित्तीय लेनदेन के लिए पैन-आधार लिंक होना आवश्यक होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल रुपया (CBDC) को बढ़ावा देने के लिए नए नियम लागू किए हैं जिसमें रिटेल पेमेंट्स में इसका उपयोग शामिल है।