भारत में राशन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है जिसका उपयोग न केवल सस्ता राशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है बल्कि यह पहचान पत्र के रूप में भी काम आता है। केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों को सस्ता राशन उपलब्ध कराने के लिए राशन कार्ड जारी किए जाते हैं जिससे उन्हें कम दामों पर जरूरी खाद्य सामग्री मिलती है। इस आर्टिकल में हमने राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम कैसे जोड़ा जा सकता है और इसमें लगने वाले समय के बारे में डिटेल में जानकारी दी है।
राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम से जारी किया जाता है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम शामिल होते हैं। परिवार में किसी नवजात शिशु के जन्म पर या किसी सदस्य की शादी के बाद आने वाली नई बहू का नाम राशन कार्ड में जोड़ा जा सकता है। इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी परेशानी के नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में शामिल कर सके।
कैसे जुड़ेगा नए सदस्य का नाम
नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए फॉर्म 3 भरना होता है जिसे राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इस फॉर्म को भरने के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ इसे ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है या आप नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर इसे जमा कर सकते हैं।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने में कितना समय लगेगा?
नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए आवेदन जमा करने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी होने में 15 से 30 दिनों का समय लग सकता है। सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में जुड़ जाएगा।
ऑनलाइन नाम जोड़ने की प्रक्रिया
राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम ऑनलाइन जोड़ने के लिए सरकार ने सभी राज्यों के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिए। आप घर बैठे ही आसानी से राशन कार्ड में नया नाम जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट का उपयोग करना होगा। आप नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके आप नए सदस्य का नाम ऑनलाइन जोड़ सकते हैं।
- सबसे पहले अपने राज्य के खाद्य विभाग या राशन कार्ड सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होमपेज पर जाकर “राशन कार्ड” या “NFSA” (National Food Security Act) के सेक्शन में जाएं। यहां पर “नए सदस्य का नाम जोड़ें” का विकल्प मिलेगा।
- अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आदि की जरूरत होगी।
- नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 3 को ओपन करें और इसमें आपको परिवार के मुखिया का विवरण और नए सदस्य की जानकारी भरनी होगी।
- फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म को वेबसाइट पर सबमिट कर दें।
- आवेदन सबमिट करते समय आपको एक एप्लिकेशन नंबर प्राप्त होगा जिसे आप भविष्य में अपने आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
- आवेदन सबमिट करने के बाद आप अपनी एप्लिकेशन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
- सभी दस्तावेज़ों और जानकारी का सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन होने के बाद नए सदस्य का नाम आपके राशन कार्ड में जुड़ जाएगा। इसके बाद आप राशन कार्ड की अपडेटेड कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।
ऑफलाइन नाम जोड़ने की प्रक्रिया
राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम ऑफलाइन जोड़ने के लिए आपको नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या खाद्य विभाग के कार्यालय में जाना होगा। नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आप आसानी से नए सदस्य का नाम ऑफलाइन जोड़ सकते हैं।
अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यालय से नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 3 ले लेना है और इसमें परिवार के मुखिया की जानकारी और नए सदस्य की मांगी गई जानकारी भरनी है।
इसके बाद मांगे गई जरूरी डॉक्यूमेंट को साथ में अटैच करके सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद CSC पर मौजूद कर्मचारी आपके द्वारा दिए गए दस्तावेज़ों और फॉर्म को अपलोड करेंगे और आपको एक रसीद देंगे।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने के बाद ऑनलाइन चेक करें
राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जुड़ने के बाद आप ऑनलाइन इसका स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जहां “राशन कार्ड सूची” या “राशन कार्ड स्थिति” चेक करने का विकल्प मिलेगा।
वहां आपको राशन कार्ड नंबर, परिवार के मुखिया का नाम और राज्य या जिला जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। जानकारी सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर अपडेटेड राशन कार्ड दिखाई देगा जिसमें आप देख सकते हैं कि नए सदस्य का नाम सफलतापूर्वक जोड़ा गया है या नहीं। इसके अलावा विभाग द्वारा जारी की गई ग्रामीण या आप शहरी लिस्ट में भी आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।